Name, Objectives, Constitution and Rules
Adopted at the Foundation Conference of the Party, at Hyderabad on 28th May, 2011 (Twenty Eight May Two Thousand Eleven)
1. Name: The name of the organization will be Socialist Party (India).
2. Objectives: The aim of the Socialist Party (India) is to establish a socialist society. The Party believes that socialist society can be achieved only by total revolution. The Party will carry on activities conducive to propagation of socialist policies and programs. The members will engage in constructive activities like cooperative management of both production and distribution sectors. The Party will promote decentralization of economic activities by developing small scale industries based on controllable machines as far as possible. Party will launch peaceful struggles against anti-people activities of the ruling classes and the State. The Party will also participate in parliamentary processes like fighting elections held by the Election Commission of India within five years of the formation of the Party to stabilize gains of the movement. The Party also believes that socialism cannot be achieved unless socialist mind of the people is developed .It can be achieved through change of approach and habits for which cultural revolution will have to be engineered. Women and backward castes will have to be empowered so that they can effectively influence decision making process. The Party will not indulge in violent activities nor would it incite or encourage it. The Party is firmly committed to peaceful means .
3. Allegiance to the Constitution: The Socialist Party(India) shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism,secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India.
4. Central Office: The Central Office of the Party will be at the office of the Vidyut Mazdoor Panchayat, Lohia Mazdoor Bhawan, 41/557, Dr. Tufail Ahmed Marg, Narahi, Lucknow.(U.P) Pin. 226001.
5. Membership: There will be two types of membership-a. Primary member, and b. active member.
a). Primary member: Any Indian citizen having attained age of eighteen years and subscribing to the objectives of the Party may become primary member of the Party by paying Rs. 10 (Ten rupees only) as membership fee for two years. After two years, membership will have to be renewed. Membership year will start from 1st April.
b). Active Member: A primary member of the Party can become Active member after approval of the State committee on recommendation of respective district committee which will verify conduct of the person for one year, and his political and personal behavior and commitment to democratic socialism , the financial contribution given or collected by him , his participation in agitations, meetings and readiness to sacrifice for the party. He should follow party discipline and code of conduct prepare by the Party. He has to contribute 5% of his income to the party funds regularly .He should enroll at least 20 primary members of the party one-third of whom must be female.
6.Organisational structure:
a) Village/ town committee-If at least 20 primary members and (one active ) are enrolled in a village/town , a village/ town committee may be formed. There will be one president and one secretary and five members who will be elected in a meeting of all the members of the party in that locality. The committee will meet at least once a week to chalk out activities of the party.
b) Block/ tehsil committee can be formed if at least primary party units are formed in at least 5 % of the villages in the tehsil. The committee will have one president, one secretary, one treasurer and four members to be elected in a meeting of all the members residing in the tehsil. It will meet once in a month to chalk out activities.
c) District committee can be formed if at least two block/tehsil committees are properly constituted in the district. There will be one president, one secretary, one treasurer and seven members to be elected in a meeting of all members of the tehsil committees of the district. It will meet once in two months to chalk out activities.
Note: A metropolitan city or one having municipal corporation will be deemed as a district for this purpose.
d)State Committee-A State committee can be formed if at least five district committees are constituted in the state. It will have one president, three vice presidents, three general secretaries, three secretaries, one treasurer and 21 members to be elected in a biennial meeting of all members of the district committees in the state.
A state committee:
i) may appoint ad hoc committee for a district in which no members are enrolled,
ii) may print membership books and other literature.
iii) keep proper accounts of all monies received and spent for the party. It will have to remit to the Central Office membership fee share.
iv) keep records of activities of the active members.
v) may elect state Discipline Committee (with one president, one secretary and three members) which will start disciplinary action process against a member who has committed an act detrimental to the interests of the party and after giving him opportunity to put forth his case may recommend to the national level Discipline Committee to take disciplinary action against the person.
vi) may meet once in three months to discuss and decide about political and organizational matters.
e) National Council—National council will be the apex body of the Party. Each properly constituted district committee will elect three members of the National Council. Number of members of the National Council will not exceed 5 % of the total members of the Party.
The National Council will meet once in two years and elect one president, three vice presidents, three general secretaries, three secretaries and one treasurer plus 31 members of the National Committee. The president will preside over meetings of the National Council and also the National committee.
National Council will discuss political matters and formulate policies. Amendment to the constitution of the party as also decision about merger or dissolution of the party will be taken in the meeting of the National Council convened for that purpose.
Discipline Committee of one chairman, one secretary and three members will be elected by the National Council. If any member of the party commits an act of indiscipline that would be detrimental to the interests of the party, Discipline Committee , on complaint by any party committee , or suo moto, can initiate disciplinary action and after giving due opportunity to the person concerned to explain his behavior, may debar the person from the membership of the party. The person aggrieved by the decision of the Discipline Committee may prefer an appeal before the National committee which will hear him and take decision.
f) National Committee – After the National Council elects National Committee, it may
i) elect four vice-presidents and three secretaries of the Party,
ii) will meet once in six months
iii) will run Central office of the Party and take decisions about the personnel therein, and other related matter and engage with the Election Commission of India as and when required.
iv)constitute Central Parliamentary board with one president, one secretary and five members which will decide candidates of the party for Parliamentary and State legislature elections. Its decisions will be final.
v) to take steps towards implementation of the decisions of the National Council,
vi) to decide about opening and running of the bank accounts of the party, and maintain accounts of receipts and expenses and get them audited by a Chartered accountant.
vii) submit copy of the income tax return to the Election Commission within 60 days of completion of the financial year .
viii) to formulate code of conduct for party members and make rules about the division of membership fees and other party funds.
7.Rules to be followed by committees at all levels:
i)Term of the committee above block/tehsil level will be two years.
ii)Only active members will be eligible to contest election to a committee above district level.
iii)Party will strive to have 33 % female members in every committee but it will at least have 10 % of the members from females and S.T./S.C./OBC/VJNT and minorities.
iv) all decisions in every committee will be taken by majority of the members present and voting.
v) Quorum will be one-third for the meetings all committees.
8.Amendment to the party constitution-If the National committee feels that a certain amendment to the party constitution (except Article 3 )is to be effected , it may convene special convention of the National Council where decision will be taken by 3/4th majority of those present and voting.
9. Merger/dissolution of the party – If the National Committee feels that the party is to be merged with any other party or to be dissolved, it will convene a special convention of the National Council and also invite members of the National, State and district committees to that special convention which, after deliberations, take decision by 3/4th majority.
10. Submission of the party accounts – The party will submit its annual financial return to the Commission within 6 months of the end of each financial year and audit of the party accounts will be conducted by an auditor empanelled with the CAG. The fund of the party will be used for political purpose only and the party will abide by the instructions issued by the Commission from time to time in the maintenance of its accounts.
नाम, उद्देश्य, संविधान और नियम
पार्टी की स्थापना सम्मेलन में 28 मई, 2011 को अंगीकार किया गया।
1. नामः संगठन का नाम सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) होगा।
2. उद्देश्यः सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। पार्टी का मानना है कि समाजवादी समाज को सम्पूर्ण क्रांति से ही हासिल किया जा सकता है। पार्टी समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में सहायक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। सदस्य उत्पादन और वितरण दोनों क्षेत्रों के सहकारी प्रबंधन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होंगे। पार्टी जहां तक संभव हो नियंत्रणीय मशीनों पर आधारित लघु उद्योगों का विकास कर आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देगी। पार्टी शासक वर्गों और राज्य की जनविरोधी गतिविधियों के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू करेगी। पार्टी आंदोलन के लाभ को स्थिर करने के लिए पार्टी के गठन के पांच साल के भीतर भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव लड़ने जैसी संसदीय प्रक्रियाओं में भी भाग लेगी। पार्टी यह भी मानती है कि समाजवाद तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक लोगों के समाजवादी दिमाग को विकसित नहीं किया जाता है। इसे दृष्टिकोण और आदतों के परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए सांस्कृतिक क्रांति को सृजित करना होगा। महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना होगा ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकें। पार्टी हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होगी और न ही इसे उकसाएगी और न ही प्रोत्साहित करेगी। पार्टी शांतिपूर्ण साधनों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
3. संविधान के प्रति निष्ठाः सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) भारत के संविधान के अनुसार स्थापित कानून और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी।
4. केन्द्रीय कार्यालयः पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय लोहिया मजदूर भवन, 41/557 डॉ. तुफैल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ-226001 में होगा।
5. सदस्यताः सदस्यता दो प्रकार की होगी – क. प्राथमिक एवं ख. सक्रिय।
क) प्राथमिक सदस्यः कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का भारतीय नागरिक जा पार्टी के उद्देश्य से सहमत हो दो साल के लिए रुपए 10 का शुल्क देकर प्राथमिक सदस्य बन सकता है। दो साल बाद सदस्यता का नवीनीकरण कराना होगा। सदस्यता वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा।
ख) सक्रिय सदस्यः पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य संबंधित जिला समिति की सिफारिश पर राज्य समिति के अनुमोदन के बाद सक्रिय सदस्य बन सकता है जो एक वर्ष के लिए व्यक्ति के आचरण, और उसके राजनीतिक और व्यक्तिगत व्यवहार और लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता, उनके द्वारा दिया या एकत्र किया गया वित्तीय योगदान, आंदोलन, बैठकों में उनकी भागीदारी और पार्टी के लिए बलिदान करने की तत्परता। उन्हें पार्टी के अनुशासन और पार्टी द्वारा तैयार की गई आचार संहिता का पालन करना चाहिए। उसे अपनी आय का 5 प्रतिशत नियमित रूप से पार्टी के कोष में देना चाहिए। उसे पार्टी के कम से कम 20 प्राथमिक सदस्यों को नामांकित करना चाहिए, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए।
6. संगठनात्मक संरचनाः
क) ग्राम/नगर समिति- यदि किसी गांव/कस्बे में कम से कम 20 प्राथमिक सदस्य और (एक सक्रिय) नामांकित हैं, तो एक गांव/नगर समिति का गठन किया जा सकता है। उस इलाके में पार्टी के सभी सदस्यों की बैठक में एक अध्यक्ष और एक सचिव और पांच सदस्य चुने जाएंगे। पार्टी की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए समिति सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
ख) एक विकास खण्ड/तहसील समिति का गठन किया जा सकता है यदि तहसील के कम से कम 5 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक पार्टी इकाइयां बनाई गई हैं। तहसील में रहने वाले सभी सदस्यों की बैठक में समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और चार सदस्य चुने जाएंगे। यह समिति गतिविधियों की योजना बनानेे के लिए महीने में एक बार बैठक करेगी।
ग) जिले में कम से कम दो विकास खण्ड/तहसील समितियों का समुचित रूप से गठन होने पर जिला समिति का गठन किया जा सकता है। जिले की तहसील समितियों के सभी सदस्यों की बैठक में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं सात सदस्य निर्वाचित होंगे। समिति गतिविधियों की योजना बनाने के लिए दो महीने में एक बार बैठक करेगी।
नोटः एक महानगरीय शहर या जहां नगर निगम है को इस उद्देश्य के लिए एक जिला माना जाएगा।
घ) राज्य समिति – एक राज्य समिति का गठन हो सकता है ंयदि राज्य में कम से कम पांच जिला समितियों का गठन किया गया हो। राज्य में जिला समितियों के सभी सदस्यों की द्विवार्षिक बैठक में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, तीन महासचिव, तीन सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 21 सदस्य चुने जाएंगे।
राज्य समितिः
i) किसी जिले के लिए तदर्थ समिति नियुक्त कर सकती है जिसमें कोई सदस्य नामांकित नहीं है।
ii) सदस्यता पुस्तकें और अन्य साहित्य मुद्रित कर सकती है।
iii) पार्टी के लिए प्राप्त और खर्च किए गए सभी धन का उचित हिसाब रखना। इसे केंद्रीय कार्यालय के साथ सदस्यता शुल्क साझा करना होगा।
iv) सक्रिय सदस्यों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना।
v) राज्य अनुशासन समिति (एक अध्यक्ष, एक सचिव और तीन सदस्यों के साथ) का चुनाव कर सकती है जो उस सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू करेगी जिसने पार्टी के हितों के लिए हानिकारक कार्य किया है और उसे अपना मामला रखने का अवसर देने के बाद व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की अनुशासन समिति को सिफारिश करे।
vi) राजनीतिक और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए तीन महीने में एक बार बैठक कर सकती हैं।
च) राष्ट्रीय परिषद-राष्ट्रीय परिषद पार्टी की सर्वाेच्च संस्था होगी। प्रत्येक उचित रूप से गठित जिला समिति राष्ट्रीय परिषद के तीन सदस्यों का चुनाव करेगी। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या पार्टी के कुल सदस्यों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
राष्ट्रीय परिषद दो साल में एक बार बैठक करेगी और एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, तीन महासचिव, तीन सचिव और एक कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय समिति के 31 सदस्यों का चुनाव करेगी। अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
राष्ट्रीय परिषद राजनीतिक मामलों पर चर्चा करेगी और नीतियां बनाएगी। पार्टी के संविधान में संशोधन के साथ-साथ पार्टी के विलय या विघटन के बारे में निर्णय उस उद्देश्य के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया जाएगा।
राष्ट्रीय परिषद द्वारा एक अध्यक्ष, एक सचिव और तीन सदस्यों की अनुशासन समिति का चुनाव किया जाएगा। यदि पार्टी का कोई सदस्य अनुशासनहीनता का कार्य करता है जो पार्टी के हितों के लिए हानिकारक होगा, तो अनुशासन समिति, किसी भी पार्टी समिति की शिकायत पर, या स्वप्रेरणा से, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने के बाद, व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता से वंचित कर सकता है। अनुशासन समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति राष्ट्रीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है जो उसे सुनेगी और निर्णय लेगी।
छ) राष्ट्रीय समिति – राष्ट्रीय परिषद द्वारा राष्ट्रीय समिति का चुनाव करने के बाद, वह चाहे तो
i) पार्टी के चार उपाध्यक्ष और तीन सचिवों का चुनाव कर सकती है।
ii) छह महीने में एक बार बैठक करेगी।
iii) पार्टी का केंद्रीय कार्यालय चलाएगी और उसमें कर्मियों और अन्य संबंधित मामलों के बारे में निर्णय लेगी और आवश्यकता पड़ने पर भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करेगी।
iv) एक अध्यक्ष, एक सचिव और पांच सदस्यों के साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन करगी जो संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला करेगा। इसके निर्णय अंतिम होंगे।
v) राष्ट्रीय परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाएगी।
vi) पार्टी के बैंक खाते खोलने और चलाने के बारे में निर्णय लेगी, और प्राप्तियों और खर्चों के खातों को रखेगी और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा उनका लेखा-परीक्षा कराएगी।
vii) वित्तीय वर्ष पूरा होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करेगी।
viii) पार्टी के सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करगी और सदस्यता शुल्क और अन्य पार्टी कोष के विभाजन के बारे में नियम बनाएगी।
7. सभी स्तरों पर समितियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमः
i) विकास खंड/तहसील स्तर से ऊपर की समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
ii) जिला स्तर से ऊपर की समिति के लिए केवल सक्रिय सदस्य ही चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
iii) पार्टी की हर समिति में 33 प्रतिशत महिला सदस्य रखने का प्रयास करेगी, लेकिन इसमें कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विमुक्त जाति घुमन्तु जाति और अल्पसंख्यक होंगे।
iv) प्रत्येक समिति में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे।
v) सभी समितियों की बैठकों के लिए कोरम एक तिहाई होगा।
8. पार्टी के संविधान में संशोधन – यदि राष्ट्रीय समिति को लगता है कि पार्टी के संविधान में एक निश्चित संशोधन (अनुच्छेद 3 को छोड़कर) प्रभावी होना है, तो वह राष्ट्रीय परिषद का विशेष सम्मेलन बुला सकती है जहाँ निर्णय उपस्थित और मतदान करने वालों में से 3/4 बहुमत से लिया जाएगा।
9. दल का विलय/विघटन – यदि राष्ट्रीय समिति को लगता है कि पार्टी का किसी अन्य दल में विलय या विघटन होना है, तो वह राष्ट्रीय परिषद का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला समितियों के सदस्यों को भी आमंत्रित करेगी। उस विशेष अधिवेशन में विचार-विमर्श के बाद, 3/4 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।
10. पार्टी खातों को जमा करना – पार्टी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर आयोग को अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करेगी और पार्टी खातों का ऑडिट सीएजी के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा किया जाएगा। पार्टी की निधि का उपयोग केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा और पार्टी अपने खातों के रखरखाव में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।